झारखंड में वकीलों के लिए पेंशन योजना: देश का पहला राज्य जहां लागू होगी यह व्यवस्था
रांची। झारखंड में वकीलों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जहां अब राज्य सरकार उन्हें पेंशन और स्वास्थ्य बीमा का लाभ देगी। यह देश का पहला राज्य है, जहां वकीलों को ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने इस बाबत तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनका संकल्प जल्द ही जारी किया जाएगा और यह व्यवस्था इसी वित्तीय वर्ष से लागू होगी।
वकीलों के पक्ष में लिए गए तीन प्रमुख निर्णय:
1. पेंशन योजना: 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले वकीलों, जिन्होंने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है, उन्हें सरकार हर महीने 7,000 रुपये पेंशन देगी। अब तक ये वकील अधिवक्ता कल्याण कोष से 7,000 रुपये प्राप्त कर रहे थे, जो अब बढ़कर कुल 14,000 रुपये हो जाएंगे। इसके लिए झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.60 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
2. नए वकीलों को स्टाइपेंड: नए वकीलों को अब पहले तीन साल तक 5,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। पहले इन्हें केवल 1,000 रुपये प्रतिमाह मिलते थे, जो अब बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। इसमें ढाई हजार रुपये सरकार देगी, जिसके लिए 1.5 करोड़ रुपये का अनुदान भी स्वीकृत किया गया है।
3. स्वास्थ्य बीमा योजना: राज्य के 30,000 से अधिक वकीलों को 5 लाख रुपये का चिकित्सा बीमा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार 6,000 रुपये का प्रीमियम अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास को देगी, जिसके लिए 9 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
अन्य अहम फैसले:
एसटी छात्रों के लिए हॉस्टल निर्माण: रांची में एसटी छात्रों के लिए 520 बेड और छात्राओं के लिए 528 बेड का हॉस्टल बनेगा। इसी प्रकार, मेदिनीनगर में भी एसटी छात्रों के लिए हॉस्टल का निर्माण होगा।
सहायक पुलिसकर्मियों को विस्तार: सहायक पुलिसकर्मियों को एक साल का अवधि विस्तार दिया गया है। उन्हें 13,000 रुपये मासिक वेतन के साथ-साथ वर्दी और चिकित्सा भत्ता भी मिलेगा। इस फैसले के बाद आंदोलन कर रहे पुलिसकर्मियों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है।
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना: 18 वर्ष की लड़कियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा, जिससे 8 लाख और महिलाएं इस योजना से जुड़ जाएंगी।
स्कूल ड्रेस के लिए राशि में वृद्धि: अब छात्रों को स्कूल ड्रेस के लिए 1,200 रुपये दिए जाएंगे, जो पहले 600 रुपये थे। यह सुविधा कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को दी जाएगी।
आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय और पेयजल व्यवस्था: सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए प्रति केंद्र 35,409 रुपये और पेयजल व्यवस्था के लिए 20,741 रुपये की स्वीकृति दी गई है।
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