रेल आरक्षण सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन: 1 नवंबर से लागू होगा नया नियम
दिल्ली। रेलवे ने यात्री गाड़ियों के लिए अग्रिम आरक्षण सीमा को घटाकर फिर से 60 दिन कर दिया है। पहले यह सीमा 120 दिनों की थी, लेकिन अब 1 नवंबर से यात्री केवल 60 दिन पहले तक टिकट बुक कर सकेंगे। रेल मंत्रालय ने बुधवार को इस फैसले की घोषणा की, जिसमें कहा गया है कि यह बदलाव 1 नवंबर से प्रभावी होगा। हालाँकि, 31 अक्टूबर तक की गई 120 दिनों वाली सभी बुकिंग वैध रहेंगी और उन्हें रद्द नहीं किया जाएगा।
एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में बदलाव
1 नवंबर से रेलवे के एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (एआरपी) को घटाकर 60 दिन कर दिया जाएगा, यानी यात्री यात्रा से 60 दिन पहले तक ही टिकट बुक कर सकेंगे। हालांकि, ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस जैसी कुछ विशेष ट्रेनें, जिनके लिए पहले से ही कम आरक्षण अवधि लागू है, में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा, विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की सीमा में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
फैसले के पीछे का कारण
सूत्रों के अनुसार, एआरपी को 60 दिन करने का निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि रेलगाड़ियों के अनुरक्षण और रखरखाव कार्यों की योजना बनाना आसान हो सके। 120 दिनों की बुकिंग अवधि में दलालों द्वारा ज्यादा टिकट बुक किए जाते थे, जिससे वास्तविक यात्रियों को टिकट नहीं मिल पाते थे। इसके अलावा, कई यात्री यात्रा नहीं करते और टिकट रद्द करना भूल जाते हैं, जिससे सीटें खाली रह जाती थीं। इस समस्या से निपटने के लिए रेलवे ने फिर से 60 दिन की सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि पहले भी एआरपी 60 दिन का ही था, लेकिन 31 मई 2020 को इसे बढ़ाकर 120 दिन किया गया था। अब पुनः 60 दिन की सीमा लागू करने से यात्रियों को यात्रा योजनाओं में अधिक लचीलापन मिलेगा और दलालों की गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगा।
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