बिहार: शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी लागू, पति-पत्नी को एक ही स्कूल में मिलेगी पोस्टिंग
पटना। बिहार सरकार ने शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जिससे राज्य के करीब 5 लाख शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है। इस पॉलिसी के तहत अब शिक्षक दंपति को एक ही स्कूल में पोस्टिंग दी जाएगी, जबकि महिलाओं, दिव्यांगों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर नजदीकी स्कूलों में पोस्टिंग दी जाएगी। सिंगल महिला और विधवा शिक्षकों को भी इस पॉलिसी में प्राथमिकता मिलेगी।
अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को नई ट्रांसफर पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा कि इसके तहत अक्टूबर से शिक्षकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षकों को 10 विकल्प चुनने का मौका मिलेगा, जिसके आधार पर दिसंबर में उनकी पोस्टिंग की जाएगी। इस पॉलिसी का सबसे ज्यादा लाभ BPSC और पुराने शिक्षकों को मिलेगा, जो लंबे समय से अपने जिलों में तबादले की मांग कर रहे थे।
शिक्षकों के लिए त्योहारों का तोहफा
शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए यह पॉलिसी तैयार की है। इसे दुर्गा पूजा और दीपावली के मौके पर शिक्षकों के लिए राज्य सरकार का बड़ा तोहफा माना जा रहा है। अगर किसी स्तर पर पॉलिसी में कोई कमी पाई जाती है, तो उस पर कमिश्नर स्तर की कमेटी विचार करेगी और सुधार के उपाय किए जाएंगे।
अनुकंपा के तहत 6,421 पदों पर होगी बहाली
सरकार ने अनुकंपा के तहत 6,421 पदों पर बहाली का भी ऐलान किया है, जो लंबे समय से लंबित था। वहीं, गेस्ट टीचर्स के लिए अभी कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है। बिहार में वर्तमान में 1 करोड़ 82 लाख से अधिक छात्र हैं और 5 लाख से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं।
नई ट्रांसफर पॉलिसी की तैयारियों में जुटी थी कमेटी
शिक्षा विभाग के नए एसीएस डॉ. एस. सिद्धार्थ की अध्यक्षता में 12 जुलाई 2024 को एक कमेटी का गठन किया गया था, जो ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित सभी मुद्दों पर काम कर रही थी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नई पॉलिसी को लागू किया गया है, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नई पॉलिसी के तहत शिक्षकों को उनके घर के नजदीक पोस्टिंग का मौका मिलेगा, जिससे उनके कामकाज में भी सुधार की उम्मीद है।
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