मुंबई : वक्फ संशोधन कानून से गरीब मुसलमानों को मिलेगा लाभ – किरेन रिजिजू

मुंबई : वक्फ संशोधन कानून से गरीब मुसलमानों को मिलेगा लाभ – किरेन रिजिजू

मुंबई। मुंबई में मंगलवार को आयोजित ‘वक्फ सुधार जनजागरूकता अभियान’ के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों तक उनका अधिकार पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि अब वक्फ संपत्तियों की लूट और दुरुपयोग को रोकने का वक्त आ गया है, और सरकार इस दिशा में पूरी तरह से गंभीर है।

रिजिजू ने बताया कि भारत में दुनिया की सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां हैं – लगभग 9 लाख 72 हजार – लेकिन इसका लाभ उस वर्ग को नहीं मिल रहा, जिसके लिए यह संपत्तियां बनी थीं। उन्होंने चिंता जताई कि बड़ी संख्या में यह जमीनें बाहुबलियों और प्रभावशाली लोगों के कब्जे में हैं, जो इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वक्फ कानून में किए गए संशोधन कांग्रेस शासनकाल के दौरान गठित समितियों की सिफारिशों पर आधारित हैं। उन्होंने खास तौर पर 1976 की वक्फ जांच रिपोर्ट, सच्चर समिति रिपोर्ट और के. रहमान खान रिपोर्ट का जिक्र किया, जिनमें वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता की सिफारिश की गई थी। उन्होंने कहा, “हमने इन रिपोर्टों को गंभीरता से लिया और वक्फ कानून में बदलाव किए ताकि संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो और यह वंचितों के हित में काम आए।”

रिजिजू ने कहा कि भारत एक विशाल देश है और हर इंच जमीन का सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। वक्फ संपत्तियां कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, बल्कि समुदाय की भलाई के लिए होती हैं, इसलिए इन्हें निजी कब्जे और भ्रष्टाचार से बचाना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग इस संशोधन कानून का स्वागत कर रहा है। 

उन्होंने दोहराया कि सरकार का मकसद न केवल वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित रखना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि उनका इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास जैसे जरूरी क्षेत्रों में हो, जिससे गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों को प्रत्यक्ष लाभ मिले।गौरतलब है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक को 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में पारित किया गया था। इसके बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह कानून बन गया है।

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