औरंगाबाद: दुष्कर्म आरोपी किशोर को किशोर न्याय बोर्ड ने सुनाई तीन साल की सजा
औरंगाबाद। औरंगाबाद किशोर न्याय बोर्ड ने रफीगंज थाना कांड संख्या - 242/22 में सुनवाई करते हुए एक आवासीत किशोर को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। यह फैसला बोर्ड के प्रधान दंडाधिकारी सह एसीजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने सुनाया। मामला दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट जैसी जघन्य धाराओं से जुड़ा था।
इस मामले में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी दी कि आरोपी किशोर 8 जुलाई 2022 से ही गया स्थित पर्यवेक्षण गृह में संसीमित था। बोर्ड ने अब पर्यवेक्षण गृह, गया के अधीक्षक को पत्र जारी कर यह निर्देश दिया है कि आरोपी किशोर को विशेष गृह, पटना स्थानांतरित किया जाए, ताकि वह सजा की शेष अवधि वहीं पूरी कर सके।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि आरोपी किशोर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), पॉक्सो एक्ट की धारा 06, और अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। बोर्ड ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सजा का निर्णय सुनाया। किशोर न्याय बोर्ड ने यह भी आदेश दिया है कि विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद के माध्यम से पीड़िता को चार लाख रुपए का प्रतिकर (मुआवजा) प्रदान किया जाए।
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