

औरंगाबाद: फर्जी फेसबुक प्रोफाइल से दोस्ती, शादी का झांसा और ब्लैकमेलिंग: दोषी को 10 साल की कठोर सजा
औरंगाबाद। औरंगाबाद के व्यवहार न्यायालय में एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट लक्ष्मीकांत मिश्रा ने गुरुवार को आरोपी अमरजीत कुमार को दस साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने फेसबुक पर लड़की के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर पीड़िता से दोस्ती की, शादी का झांसा दिया और फिर दुष्कर्म कर उसे ब्लैकमेल करता रहा।
कैसे रची गई साजिश?
विशेष लोक अभियोजक शिवलाल मेहता ने बताया कि आरोपी अमरजीत कुमार (निवासी सुल्तानपुर मन्नार, देसरी, वैशाली) ने फेसबुक पर लड़की के नाम से फर्जी आईडी बनाई थी और उस पर किसी लड़की की तस्वीर लगाकर युवतियों से दोस्ती करता था। जून 2020 में पीड़िता ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। धीरे-धीरे आरोपी ने पीड़िता का फेसबुक पासवर्ड और ईमेल आईडी हासिल कर ली। कुछ समय बाद आरोपी ने अपनी असली पहचान उजागर की और अचानक पीड़िता के कमरे पर पहुंचकर जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब पीड़िता ने विरोध किया, तो आरोपी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें व वीडियो बना लिए।
ब्लैकमेलिंग और धमकी का दौर
1 जनवरी 2023 को आरोपी ने पीड़िता से फोन पर संपर्क किया और उसके पिता से तीन लाख रुपये दिलाने का दबाव डाला। रुपये न देने पर उसने पीड़िता की निजी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। जब पीड़िता ने पैसे देने से मना कर दिया, तो आरोपी ने वीडियो वायरल कर दिए।
आरोपी की गिरफ्तारी और सजा
इस घटना के बाद पीड़िता ने 1 जून 2023 को महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद अमरजीत कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने भादंवि की धारा 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 04 के तहत आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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BIHAR - JHARKHAND
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